दांदुपुर में शिव आँगन लान के अनाधिकृत / अवैध लॉन व गार्डेन निर्माण व संचालन पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, परिसर किया गया सील

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आज दान्दुपुर, वार्ड-शिवपुर स्थित पैराडाइज बिल्डिंग के पीछे किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण एवं अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए संबंधित शिव आँगन लान परिसर को सील कर दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री अनूप सिंह द्वारा लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में जी+2 भवन का निर्माण एवं फिनिशिंग कार्य कराया गया था। स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त परिसर में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के लॉन/गार्डेन के रूप में व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्माण एवं विकास कार्य किया जा रहा था।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-14 के अंतर्गत किसी भी भूमि पर विकास अथवा निर्माण कार्य करने हेतु उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की पूर्व लिखित स्वीकृति आवश्यक है। साथ ही स्वीकृत मानचित्र एवं निर्धारित शर्तों के विपरीत किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा भूमि उपयोग परिवर्तन विधि विरुद्ध है।
प्रकरण में संबंधित पक्ष को अधिनियम की धारा-27 एवं धारा-28 के अंतर्गत क्रमशः कारण बताओ नोटिस तथा निर्माण कार्य तत्काल बंद करने की नोटिस पूर्व में जारी की गई थी। इसके बावजूद स्थल निरीक्षण के दौरान लॉन/गार्डेन से संबंधित निर्माण गतिविधियां जारी पाई गईं।
अवैध रूप से संचालित लॉन एवं गार्डेन न केवल नगर नियोजन मानकों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि इनके कारण स्थानीय क्षेत्रों में यातायात अव्यवस्था, अनियंत्रित पार्किंग, ध्वनि प्रदूषण, सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण, अग्नि सुरक्षा संबंधी जोखिम तथा आसपास के आवासीय क्षेत्रों के निवासियों को असुविधा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त बिना स्वीकृत पार्किंग एवं आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के संचालित ऐसे प्रतिष्ठान जनसुरक्षा एवं शहरी व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं।
उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28(क) की उपधारा-1 के अंतर्गत अवैध निर्माण कार्य एवं अनधिकृत उपयोग को रोकने हेतु दिनांक 18 जून, 2026 को वाराणसी विकास प्राधिकरण की स्थानीय प्रवर्तन टीम द्वारा संबंधित परिसर को सील कर परिसर को स्थानीय थाने की अभिरक्षा में दिया गया।
वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया गया है। ऑनलाइन आवेदन, सिंगल-विंडो व्यवस्था तथा निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत आवासीय एवं अन्य अनुमन्य श्रेणी के मानचित्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। आवश्यक अभिलेख पूर्ण होने एवं नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर न्यूनतम समय में मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े।
प्राधिकरण जनसामान्य से अपील करता है कि किसी भी प्रकार के निर्माण, विकास कार्य अथवा भूमि के व्यावसायिक उपयोग परिवर्तन से पूर्व आवश्यक मानचित्र स्वीकृति एवं अनुमति अवश्य प्राप्त करें। अनधिकृत निर्माण अथवा अवैध उपयोग पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।